भारत रत्न की पूरी जानकारी – List of Bharat ratna winners in Hindi

List of Bharat ratna winners in Hindi with full details. भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है।

इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारम्भ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया।

 तत्पश्चात् 13 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया।

सुभाष चन्द्र बोस को घोषित सम्मान वापस लिए जाने के उपरान्त मरणोपरान्त सम्मान पाने वालों की संख्या 12 मानी जा सकती है।

एक वर्ष में अधिकतम तीन व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है।

उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों में भारत रत्न के पश्चात् क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हैं।

भारत रत्न से सम्मानित सदस्य – List of Bharat ratna winners

 

2 जनवरी 1954 को सचिव के कार्यालय से एक प्रेस संवाद जारी किया गया जिसमें तीन नागरिक पुरस्कारों के निर्णय की घोषणा की गई।

  • पहला भारत रत्न ,
  • दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और
  • तीसरा पद्म विभूषण।

15 जनवरी 1955 को पद्म विभूषण को तीन अलग-अलग पुरस्कारों में पुनः वर्गीकृत किया गया था पद्म विभूषण तीनों में से सबसे ज्यादा पद्म भूषण और पद्म श्री के बाद माना गया।

कोई औपचारिक प्रावधान नहीं कि भारत रत्न के प्राप्तकर्ता की अहर्ता भारतीय नागरिक की हो। इसे 1980 में एक प्राकृतिक भारतीय नागरिक मदर टेरेसा और 1990 में पाकिस्तान के दो गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान और 1990 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी सम्मानित किया गया था।

सचिन तेंदुलकर 40 की उम्र में यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं।

18 अप्रैल 1958 को एक विशेष समारोह में धोंडो केशव कर्वे को उनके 100 वें जन्मदिन पर सम्मानित किया गया था। 2015 तक इस पुरस्कार को 45 लोगों पर 12 मरणोपरांत घोषणाओं के साथ सम्मानित किया गया है।

इस पुरस्कार को अपने इतिहास में दो बार निलंबित भी किया जा चुका है।

1977 में मोरारजी देसाई के चौथे प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद पहला निलंबन हुआ उनकी सरकार ने 13 जुलाई 1977 को सभी व्यक्तिगत नागरिक सम्मान वापस ले लिए।

इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद 25 जनवरी 1980 को निलंबन रद्द कर दिया गया था।

1992 के मध्य में नागरिक पुरस्कार फिर से निलंबित किए गए जब दो सार्वजनिक अभिरुचि  मुकदमा दायर किए गए। केरल उच्च न्यायालय में एक और दूसरा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में। पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रहा था मुकदमे के समापन के बाद दिसंबर 1995 में पुरस्कार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः प्रस्तुत किए गए थे।

भारत रत्न व्यवसाय , शिक्षा , लिंग के भेद बिना उच्चतम आदेश की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है।

पुरस्कार 1954 के नियमों के अनुसार मूल रूप से

कला  , 

साहित्य   ,  

विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं तक ही सीमित था

दिसंबर 2011 में नियमों को मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए बदल दिया गया था। 1954 के कानूनों में मरणोपरांत पुरस्कारों की अनुमति नहीं थी लेकिन बाद में जनवरी 1955 के कानून में संशोधन किया गया और लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले प्राप्तकर्ता बन गए

यद्यपि कोई औपचारिक नामांकन प्रक्रिया नहीं होती।

लेकिन पुरस्कार के लिए सिफारिशें केवल प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जा सकती है जिसमें प्रतिवर्ष 3 उम्मीदवारों को अधिकतम संख्या में सम्मानित किया जाते है।

हालांकि 1999 में  4  व्यक्तियों को सम्मान से सम्मानित किया गया था।

प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र और किसी भी मौद्रिक अनुदान के बिना पदक प्राप्त होता है।

संविधान के अनुच्छेद 18/1 की शर्तों के तहत प्राप्त करता पुरस्कार का उपयोग उनके नाम पर उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकते हैं। हलाकि प्राप्तकर्ता या तो राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न पुरस्कार या प्राप्त करता भारत रत्न अवार्ड यह इंगित करने के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

भारत रत्न के धारक भारतीय क्रम में सातवें स्थान पर हैं।

कोई आधिकारिक घोषणाओं के साथ भारत के राजपत्र में प्राप्तकर्ताओं की घोषणा और पंजीकरण किया जा सकता है। प्रकाशन विभाग द्वारा जारी एक प्रकाशन शहरी विकास मंत्रालय अधिकारी का सरकारी नोटिस के लिए उपयोग किया जाता है।

राजपत्र में प्रकाशन के बिना पुरस्कार के कनफर्मल  को आधिकारिक नहीं माना जाता।

प्राप्तकर्ता जिनके पुरस्कार निरस्त या पुनर्स्थापित किए गए हैं उनमें से दोनों को राष्ट्रपति के अधिकार की आवश्यकता है। राजपत्र में पंजीकृत है प्राप्तकर्ता जिनके पुरस्कार निरस्त किए गए हैं उन्हें अपने पदक आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है और उनके नाम रजिस्टर से  हटा दिया जाता है ।

पुरस्कार के मूल 1954 के विनिर्देश एक चक्र है जो व्यास में सोने के 13 / 8 इंच ( 35 मिमी ) व्यास से बना है जिसमें विपरीत सूर्य पर एक केंद्रित सूर्य विस्फोटक डिजाइन होता है। देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत रत्न पृष्ठ  निचले किनारे पर एक पुष्प के साथ चांदी के गिलट के ऊपरी किनारे पर अंकित है।

देवनागरी स्क्रिप्ट में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते के साथ भारत के एक प्लेटिनम राज्य प्रतीक को निचले किनारे पर चांदी गिल्ट से अंकित किया गया है।

1 साल बाद डिज़ाइन संशोधन किया गया था वर्तमान पदक एक पीपल के पत्ते के आकार में है लगभग 25/ 16 इंच ( 59 मिमी ) लंबा 17/8 इंच (48 मिमी )  चौड़ा और 1/8 इंच (3.2 मीमी ) मोटी और प्लैटिनम में रिमोट किया जाता है फलक के विपरीत पक्ष पर प्लेटिनम से बने उभार सूरज विस्फोट डिजाइन में 5 / 8 इंच ( 21 मिमी)  से 1 / 2 इंच ( 13 मिमी ) तक फैली किरणें होती है।

सूर्य के केंद्र से विपरीत भारत पर भारत रत्न शब्द 1954 के डिजाइन के समान बने रहे जैसा कि भारत के प्रतीक और सत्यमेव जयते के विपरीत था। एक 2 इंच चौड़ा ( 51 मिमी ) सफेद रिबन पदक से जुड़ा हुआ है ताकि इसे गर्दन के चारों ओर पहना जा सके।

1957 में रजत गिल्ट सजावट को जले हुए दिए के रूप में कांस्य में बदल दिया गया था।

भारत रत्न पदक का निर्माण कोलकाता के अलीपुर मिनट पद्म विभूषण  , पद्म भूषण  , पद्म श्री और परमवीर चक्र जैसे अन्य नागरिक और सैन्य पुरस्कारों के साथ किया जाता है।

भारत रत्न कई बार विवादों में घिरा और पुरस्कार के मुकाबले कई बार सार्वजनिक अभिरुचि लिटिगेशन पीएलआई दायर किया गया।

 

सुभाष चंद्र बोस 1992

1992 में सुभाष चंद्र बोस पर मरणोपरांत पुरस्कार देने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में रद्द कर दिया था। 23 जनवरी 1992 को सुभाष चंद्र बोस पर मरणोपरांत पुरस्कार देने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की थी इस फैसले ने काफी आलोचना की और पुरस्कार को रद्द करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय में एक पीएलआई दायर की गई।

याचिका कर्ता ने पुरस्कार के सम्मान और बॉस के मरणोपरांत उल्लेख पर आपत्ति जताई और कहा कि पुरस्कार से अधिक व्यक्तित्व का सम्मान करना हास्यास्पद है। और यह पिछले और भविष्य के प्राप्तकर्ताओं के साथ ऐसे व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने के लिए लापरवाही का एक अधिनियम था। यह कहा गया कि पुरस्कार को बॉस को मरणोपरांत से सम्मानित नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार ने 18 अगस्त 1945 को आधिकारिक तौर पर अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं की थी।

याचिकाकर्ताओं ने 1956 शाहनवाज समिति द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर

18 अगस्त 1945 को बॉस के ठिकाने का अनुरोध किया था और 1970 खोसला आयोग उसके परिवार के सदस्यों ने पुरस्कार स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी।

निर्णय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायधीश सुजाता वी मनोहर और GB पटनायक के साथ एक विशेष डिवीजन बेंच बनाया।

सॉलिसिटर जनरल के नए नोट किया कि भारत रत्न  , पद्म विभूषण  , पद्म भूषण और पद्म श्री से संबंधित उचित नियमों के अनुसार पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्राप्तकर्ता का नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होना चाहिए और प्राप्तकर्ताओं के रजिस्टर में प्रवेश किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति की दिशा यह नोट किया गया कि परिसंवाद द्वारा केवल एक घोषणा की गई थी लेकिन सरकार ने राजपत्र में नाम प्रकाशित करके और रजिस्टर में नाम दर्ज करके पुरस्कार प्रदान नहीं किया था। इसके अलावा तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा ने अपने हस्ताक्षर और मोहर के साथ एक सनद प्रमाण पत्र नहीं दिया था।

4 अगस्त 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि क्योंकि पुरस्कार को आधिकारिक रूप से प्रदान नहीं किया गया था। इसलिए इसे निरस्त किया जा सकता है , और घोषित किया जा सकता है कि प्रेस संवाद को रद्द कर दिया गया है। अदालत ने बोस और उनकी मृत्यु के मरणोपरांत उल्लेख पर किसी भी फैसले को पारित करने से इंकार कर दिया।

 

टाइटल के रूप में नागरिक पुरस्कार 1992

1992 में उच्च न्यायालय में दो पीएलआई दायर किए गए। केरल उच्च न्यायालय में 13 फरवरी 1992 को , बालाजी राघवन और दूसरा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर बेंच में 24 अगस्त 1992 को सत्यपाल आनंद द्वारा दोनों याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 18 (1) की व्याख्या के अनुसार नागरिकों को प्राप्त पुरस्कार को टाइटल के रूप में पूछताछ की। 25 अगस्त 1992 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ने सभी नागरिक पुरस्कारों को स्थाई रूप से निलंबित करने का नोटिस जारी किया।

एक विशेष सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच का गठन 5 न्यायाधीशों में हुआ था MP सिंह ,  कुलदीप सिंह , BP जीवन रेडी , एनपी सिंह , और एस सगीर अहमद। 15 दिसंबर 1995 को विशेष डिवीजन बेंच ने पुरस्कार बहाल किए और एक निर्णय दिया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18/1  के तहत शीर्षक नहीं है।

इसके तहत कोई भी पदक प्राप्त करता अपने नाम के साथ ‘ टाइटल ‘ नहीं लगा सकता।

 

सी एन राव और सचिन तेंदुलकर 2013

घोषणा के बाद नवंबर 2013 में सी एन राव और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना कई p i l पुरस्कार देने के लिए चुनौती दे रहे थे। राव के खिलाफ दायर पीआईएल ने घोषित किया कि अन्य भारतीय वैज्ञानिकों जैसे –  होमी भाभा और विक्रम साराभाई ने राव से अधिक योगदान दिया था और 2014 शोध पत्र प्रकाशित करने का उनका दावा शारीरिक रूप से असंभव था। सूट में  कहा की चूँकि चोरी के सिद्ध मामले थे।

इसलिए उन्हें पुरस्कार से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए , बल्कि उन्हें रद्द कर देना चाहिए।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत चुनाव आयोग को सचिन तेंदुलकर के खिलाफ दायर पीआईएल ने संकेत दिया कि उन्हें भारत रत्न देने का आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था।

याचिकाकर्ताओं ने नोट किया कि तेंदुलकर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामित सदस्य तथा नामित सदस्य सभा के सदस्य थे इसलिए उन्हें भारत रत्न देने का निर्णय दिल्ली  , राजस्थान  , मध्य प्रदेश  , छत्तीसगढ़ और मिजोरम के मतदाताओं को प्रभावित करेगा। उस समय चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद को नजरअंदाज करने की षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए तेंदुलकर और कुछ मंत्रियों के खिलाफ एक अन्य पीआईएल दायर की गई।

4 दिसंबर 2013 को चुनाव आयोग ने याचिका खारिज कर दी कि यह बताते हुए एक गैर मतदान राज्यों के लोगों को पुरस्कार प्रदान करने से कोर्ट का उल्लंघन नहीं हुआ अन्य उच्च न्यायालय ने राव और तेंदुलकर के खिलाफ उठाए गए याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

 

मुख्य लेख : भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची

मूल रूप में इस सम्मान के पदक का डिजाइन 35 मिमि गोलाकार स्वर्ण मैडल था। जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिन्दी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्प हार था। और पीछे की तरफ़ राष्ट्रीय चिह्न और मोटो था। फिर इस पदक के डिज़ाइन को बदल कर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया।

जिसके नीचे चाँदी में लिखा रहता है “भारत रत्न” और यह सफ़ेद फीते के साथ गले में पहना जाता है।

क्रम        वर्ष             नाम जीवन

1           1954      डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन (५ सितंबर, १८८८ – १७ अप्रैल, १९७५)

2           1954        – चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (१० दिसम्बर, १८७८ – २५ दिसम्बर, १९७२)

3           1954  – डॉक्टर चन्‍द्रशेखर वेंकटरमण (७ नवंबर, १८८८ – २१ नवंबर, १९७०)

4          1955  – डॉक्टर भगवान दास (१२ जनवरी, १८६९ – १८ सितंबर, १९५८)

5           1955  – सर डॉ॰ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या (१५ सितंबर, १८६० – १२ अप्रैल, १९६२)

6           1955   – पं. जवाहर लाल नेहरु (१४ नवंबर, १८८९ – २७ मई, १९६४)

7           1957  – गोविंद वल्लभ पंत (१० सितंबर, १८८७ – ७ मार्च, १९६१)

8           1958  – डॉ॰ धोंडो केशव कर्वे (१८ अप्रैल, १८५८ – ९ नवंबर, १९६२)

9            1961 – डॉ॰ बिधन चंद्र रॉय (१ जुलाई, १८८२ – १ जुलाई, १९६२)

10          1961  – पुरूषोत्तम दास टंडन (१ अगस्त, १८८२ – १ जुलाई, १९६२)

11          1962  – डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद (३ दिसम्बर, १८८४ – २८ फरवरी, १९६३)

12          1963  – डॉ॰ जाकिर हुसैन (८ फरवरी, १८९७ – ३ मई, १९६९)

13          1963 – डॉ॰ पांडुरंग वामन काणे (१८८०-१९७२)

14          1966  – लाल बहादुर शास्त्री (२ अक्टूबर, १९०४ – ११ जनवरी, १९६६), मरणोपरान्त

15           1971  – इंदिरा गाँधी (१९ नवंबर, १९१७ – ३१ अक्टूबर, १९८४)

16           1975 – वराहगिरी वेंकट गिरी (१० अगस्त, १८९४ – २३ जून, १९८०)

17          1976  – के. कामराज (१५ जुलाई, १९०३ – १९७५), मरणोपरान्त

18         1980  – मदर टेरेसा (२७ अगस्त, १९१० – ५ सितंबर, १९९७)

19        1983  – आचार्य विनोबा भावे (११ सितंबर, १८९५ – १५ नवंबर, १९८२), मरणोपरान्त

20        1987  – खान अब्दुल गफ्फार खान (१८९० – २० जनवरी, १९८८), पहले गैर-भारतीय

21        1988  – एम जी आर (१७ जनवरी, १९१७ – २४ दिसम्बर, १९८७), मरणोपरान्त

22          1990  – बाबा साहेब डॉ॰ भीमराव रामजी आंबेडकर (१४ अप्रैल, १८९१ – ६ दिसम्बर, १९५६), मरणोपरान्त

23          1990  – नेल्सन मंडेला (१८ जुलाई, १९१८ – ५ दिसम्बर, २०१३), दूसरे गैर-भारतीय

24          1991 – राजीव गांधी (२० अगस्त, १९४४ – २१ मई, १९९१), मरणोपरान्त

25           1991  – सरदार वल्लभ भाई पटेल (३१ अक्टूबर, १८७५ – १५ दिसम्बर, १९५०), मरणोपरान्

26           1991  – मोरारजी देसाई (२९ फरवरी, १८९६ – १० अप्रैल, १९९५)

27            1992  – मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (११ नवंबर, १८८८ – २२ फरवरी, १९५८), मरणोपरान्त

28            1992  – जे आर डी टाटा (२९ जुलाई, १९०४ – २९ नवंबर, १९९३)

29             1992  – सत्यजीत रे (२ मई, १९२१ – २३ अप्रैल, १९९२)

30             1997  – अब्दुल कलाम (१५ अक्टूबर, १९३१-२७ जुलाई, २०१५)

31              1997  – गुलजारी लाल नंदा (४ जुलाई, १८९८ – १५ जनवरी, १९९८)

32              1997  – अरुणा असाफ़ अली (१६ जुलाई, १९०९ – २९ जुलाई, १९९६), मरणोपरान्त

33              1998 – एम एस सुब्बुलक्ष्मी (१६ सितंबर, १९१६ – ११ दिसम्बर, २००४)

34              1998  – सी सुब्रामनीयम (३० जनवरी, १९१० – ७ नवंबर, २०००)

35              1998  – जयप्रकाश नारायण (११ अक्टूबर, १९०२ – ८ अक्टूबर, १९७९), मरणोपरान्त

36             1999  – पं. रवि शंकर (७ अप्रैल, १९२०-१२ दिसम्बर,२०१२ )

37              1999  – अमृत्य सेन (३ नवंबर, १९३३)

38              1999  – गोपीनाथ बोरदोलोई (१८९०-१९५०), मरणोपरान्त

39             2001 – लता मंगेशकर (२८ सितंबर, १९२९)

40             2001   – उस्ताद बिस्मिल्ला ख़ां (२१ मार्च, १९१६ – २१ अगस्त, २००६)

41             2008  – पं.भीमसेन जोशी (४ फरवरी, १९२२ -२५ जनवरी, २०११)

42             2014  सी॰ एन॰ आर॰ राव (३० जून, १९३४- अब तक), १६ नवंबर, २०१४ को घोषित

43            2014  सचिन तेंदुलकर (२४ अप्रैल, १९७३- अब तक), १६ नवंबर, २०१४ को घोषित

44             2015  अटल बिहारी वाजपेयी (२५ दिसंबर, १९२४- अब तक), २५ दिसंबर, २०१५ को घोषित

45              2015 मदन मोहन मालवीय (२५ दिसंबर, १८६१- १२ नवंबर, १९४६, मरणोपरांत, २५ दिसंबर, २०१५ को घोषित

 

1992  में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरान्त सम्मानित किया गया था।

लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण पुरस्कार के मरणोपरान्त स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया था।

इसीलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया।

उक्त सम्मान वापस लिये जाने का यह एकमेव उदाहरण है।

भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब भारत रत्न देने की बात आयी तो उन्होंने जोर देकर मना कर दिया, कारण कि जो लोग इसकी चयन समिति में रहे हों, उनको यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिये।

बाद में 1992  में उन्हें मरणोपरांत दिया गया

 

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